दून शहर में यूपीसीएल, गेल के गैस पाइप लाइन सड़कों के किनारे डाली जा रही है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसका संज्ञान जिला प्रशासन ने लिया है. इसी कड़ी में आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. रोड कटिंग शर्तों का उल्लंघन करने पर यूपीसीएल की अनुमति निरस्त की गई है. साथ ही रोड रिस्टोर न होने पर संबंधितों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि इससे पहले देहरादून डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को मामले को लेकर निर्देशित किया था. जिसके बाद अधिकारियों ने शहर की सड़कों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन सामने आया था. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) की ओर से 135 केवी आराघर सब स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबिल के माध्यम से बिछाने को लेकर अनुमति मांग गई थी. जिसकी लंबाई 1996 मीटर है.
ऐसे में रोड कटिंग की अनुमति के अनुरोध पर परियोजना समन्वय समिति देहरादून ने 19 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में आगे की कार्रवाई की. जिसके तहत अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून और सदस्य सचिव परियोजना समन्वय समिति की ओर से 1 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के तहत काम करने की अनुमति दी गई. ऐसे में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रोड कटिंग की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी.
देहरादून डीएम सविन बंसल ने बताया कि स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही अनुमति निरस्त कर दी है. अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य किया जाए. अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी.
