कानून की लड़ाई लड़ने वाले और कानून का पालन करवाने वाले 22 दिसंबर को आमने-सामने हो सकते हैं. दरअसल, 22 दिसंबर को आंदोलनकारी वकील अपनी मांगों को लेकर घंटाघर पर घेराव करने जा रहे हैं. तो वहीं पिछले दिनों एसएसपी ने घंटाघर सहित शहर के अन्य मुख्य चौराहों पर बीएनएस धारा 223 लगा दी गई और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.
दरअसल, पिछले एक महीने से बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार रोड पर नए न्यायालय परिसर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान बार एसोसिएशन की मंत्री ओर अधिकारियों ने कई स्तर की बातचीत हो गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है.
बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल का कहना है कि इन बातचीतों में मिले आश्वासन के बाद भी अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया. हालांकि, बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है, लेकिन अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 22 दिसंबर को घंटाघर पर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता पूरे दिन प्रदर्शन करेंगे.
बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि एसएसपी अजय सिंह ने घंटाघर पर प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए बीएनएस की धारा 223 लगा दी है, लेकिन अधिवक्ता घंटाघर पर प्रदर्शन के रोक के बावजूद घेराव करेंगे. साथ ही कहा कि अगर अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन करेंगे.
वहीं, बार एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायालय परिसर में वकीलों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण उन्हें आवंटित की गई भूमि कम पड़ रही है. देहरादून में 5 हजार अधिवक्ता, पांच हजार टाइपिस्ट और वेंडरों के अलावा कई वादकारियों का कोर्ट आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनके लिए परिसर में पर्याप्त जगह तक नहीं है, जिस कारण उन्हें आवंटित भूमि कम पड़ रही है.
बार एसोसिएशन की मांग है कि चेंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाए. जिला जज न्यायालय परिसर में सिविल कंपाउंड हरिद्वार रोड की जमीन भी अधिवक्ताओं को चेंबर निर्माण के लिए मिलनी चाहिए.
बता दें, आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों के मद्देनजर काफी संख्या में पर्यटकों के देहरादून और आस-पास के पर्यटक स्थलों पर आने की संभावना है. वहीं, वर्तमान में शादियों का सीजन भी चल रहा है. ऐसे में शहर में आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों, जुलूसों आदि के कारण जाम की स्थिति रहती है, जिसस आम जनता को बड़ी असुविधा होती है.
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि, इसी स्थिति को देखते हुए घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और उसके आस-पास के क्षेत्र जैसे कनक चौक, एस्ले हाल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक आदि स्थानों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली आदि का आयोजन करने पर रोक है. इसके साथ ही किसी भी प्रकार की नारेबाजी करने या बिना अनुमति के लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.